इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना के बढ़ते केसों को लेकर सरकार से सख्ती करने को कहा है. (सांकेतिक तस्वीर)
Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी नागरिकों का वैक्सीनेशन करने और घर-घर जाकर टीके लगाने पर सरकार को विचार करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने सरकार से देर शाम समारोहों में भीड़ को नियंत्रित करने के साथ ही रात्रि कर्फ्यू लगाने पर भी विचार करने को कहा है.
कोर्ट ने पुलिस सहित सभी जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 100 फीसदी मास्क पहनना अनिवार्य रूप से लागू करें. डीजीपी इसकी कार्ययोजना तैयार कर अमल में लाएं. कोर्ट ने कहा है कि कहीं भी भीड़ इकट्ठा न होने दें. उसे तुरंत तितर-बितर करें. पंचायत चुनावों के लिए नामांकन व प्रचार मे भीड़ लेकर न जाने दें. प्रचार के समय कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जाय.

घर-घर जाकर सभी को लगे वैक्सीनकोर्ट ने 45 वर्ष की आयु पार के बजाय सभी नागरिकों का वैक्सीनेशन करने और घर-घर जाकर टीके लगाने पर सरकार को विचार करने का निर्देश दिया है. साथ ही कहा है कि हाईस्कूल, इंटरमीडिएट छात्रों की जांच रायी जाय. कोर्ट ने राज्य सरकार से देर शाम समारोहों में भीड़ को नियंत्रित करने के साथ ही रात्रि कर्फ्यू लगाने पर भी विचार करने को कहा है. कोर्ट ने मास्क, सेनेटाइजर की उपलब्धता बनाये रखने और उपयोग के बाद इसके निस्तारण पर भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
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